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GST Council Meet: निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी, छेना-पनीर और ब्रेड पर भी टैक्स खत्म, जानें क्या हुए सस्ते

 Edited By: Sourabha Suman
 Published : Sep 03, 2025 10:43 pm IST,  Updated : Sep 03, 2025 11:13 pm IST

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देतीं वित्त मंत्री निर्मला स- India TV Hindi
नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। Image Source : ANI

जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई बैठक में आम लोगों को राहत देते हुए बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है। निजी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सहित कई सामानों को जीएसटी फ्री भी कर दिया गया है। देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ऐलान करते हुए सस्ते होने वाले  सामानों की पूरी लिस्ट जारी की। आइए जानते हैं कि 22 सितंबर के बाद क्या सस्ता होगा और कितना सस्ता होगा। 

इन पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा

सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट, चाहे वह टर्म लाइफ, यूलिप, या एंडोमेंट पॉलिसियां ​​हों।

अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर

सभी भारतीय रोटियां। यानी रोटी हो या पराठा, या जो भी हो, उन सब पर जीएसटी शून्य हो जाएगा।

33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

क्या होंगे सस्ते

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है।

नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं।

350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

सूखे मेवे और मेवे: बादाम, काजू, पिस्ता, हेज़लनट्स और खजूर पर कर छूट 12% से घटकर 5% रह गई है।

जूते और कपड़े पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% किया गया।

खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, लकड़ी और हस्तशिल्प पर 5% जीएसटी लागू की गई है। 

एंबुलेंस 

फैक्ट्री-फिटेड एंबुलेंस पर अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती एंबुलेंस उपलब्ध हो सकेगी।

छोटे डीजल वाहन 

इंजन क्षमता 1500 सीसी तक और लंबाई 4000 मिमी से कम वाली डीजल कारों पर अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

थ्री-व्हीलर वाहन 

तीन पहियों वाले वाहन अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे, पहले इन पर 28% टैक्स लगता था।

एयर कंडीशनर

घरेलू और अन्य एसी मशीनों पर अब टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे एसी की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।

डिशवॉशर 

घरेलू और अन्य डिशवॉशिंग मशीनों पर जीएसटी अब 18% लगेगा। पहले यह 28% था।

टेलीविज़न, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेट-टॉप बॉक्स

इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए और अधिक सस्ते हो जाएंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले भागों जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पी.वी. सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या पैनल में बने हों, सौर कुकर, सौर जल हीटर और प्रणालियां आदि पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5% किया गया है।

सिगरेट, गुटखा आदि पर 40% देना होगा टैक्स

40% टैक्स केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर लागू होगी। इसके अलावा, सभी वस्तुएं जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ युक्त वातित जल या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत आएंगे।

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