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Income Tax का बोझ कम करने में मदद करेंगे ये दमदार तरीके, लाखों की होगी बचत

केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिनकी मदद से आप आसानी से टैक्स की बड़ी बचत कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80CCD का भी फायदा मिलता है।

Abhinav Shalya Written By: Abhinav Shalya
Published on: January 08, 2024 20:42 IST
Income Tax - India TV Paisa
Photo:INDIA TV इनकम टैक्स

Tax Planing हमेशा आपको किसी भी वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कर लेना ठीक रहती है। इसका सबसे फायदा यह होता है कि आप समय टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में निवेश करके टैक्स की बचत कर पाते हैं,जिससे आपको अपनी आय पर आपको कम इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आपने अभी तक किसी टैक्स सेविंग उपकरण में निवेश नहीं किया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसी सेविंग स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर दमदार रिटर्न तो मिलेगा ही साथ ही टैक्स की भी अच्छीखासी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं। 

एनपीएस (NPS) 

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस सरकारी रिटायरमेंट प्लान के साथ-साथ एक अच्छा टैक्स सेविंग प्रोडक्ट भी है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये सालाना की भी छूट इसमें मिलती है।

ईएलएसएस फंड (ELSS Fund)

अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर निवेश करना चाहते हैं तो ईएलएसएस आपके लिए टैक्स बचाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसमें तीन वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C का फायदा मिलता है। ऐसे में आप इसमें निवेश करके 1.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपके घर में बालिका है तो टैक्स सविंग के लिए ये एक बेहतर योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दी जा रही है। इसमें 10 वर्ष या उससे कम से बालिकाओं के लिए अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ही निवेश कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C का फायदा मिलता है। 

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS)

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस एक छोटी बचत योजना है। ये योजना खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। इसमे 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है। इसमें निवेश करके वरिष्ठ नागरिक इनकम टैक्स में 50,000 रुपये तक की ब्याज पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 80C का भी लाभ इसमें दिया जाता है।  

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