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आयकर रिटर्न की आखिरी दिन अभी तक रिकॉर्ड 6.13 करोड़ ITR फाइल किए गए, डेडलाइन नहीं बढ़ी!

पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: July 31, 2023 15:13 IST
ITR- India TV Paisa
Photo:FILE आयकर रिटर्न

देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आज आयकर रिटर्न भरने की आखिरी दिन है। कई राज्यों में भारी बारिश के चतले रिटर्न की तारीख बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। सोशल मीडिया के जरिये बहुत सारे टैक्सपेयर्स ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन डेडलाइन में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज आखिरी दिन होने के चलते बड़ी संख्या में लोग अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 6.13 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर यह जानकारी दी। 

पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा 

उसने लिखा है, ‘‘ कल 30 जुलाई 2023 तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आज 31 जुलाई दोपहर 12 बजे तक 11.03 लाख और आईटीआर और दाखिल किए गए।’’ पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख आज यानी 31 जुलाई 2023 है।

अगर आज नहीं भर पाएंगे रिटर्न तो क्या होगा? 

रिटर्न भरने की डेडलाइन चूक जाने के बाद आईटीआर भरने पर कई तरह के जुर्माना भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आय 5 लाख से कम हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर, 2023 के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अगर आप पर टैक्स भी बनता है तो समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर रिटर्न दाखिल होने तक प्रति माह 1% ब्याज लगता है। अगर कोई कर देय है तो करदाता 31 दिसंबर के बाद अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 31 मार्च, 2024 तक अतिरिक्त 25% टैक्स और उसके बाद 31 दिसंबर, 2024 तक 50% अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।

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