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डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट के बड़े लेनदेन पर है इनकम टैक्स विभाग की नजर, SFT के तहत देनी होगी जानकारी
लिस्टेड कंपनियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और डॉक्टर, वकील व आर्किटेक्ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।
मेरा पैसा | May 13, 2017, 03:31 PM IST
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