DELAY IN INTIMATION
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सुप्रीम कोर्ट ने बीमा पॉलिसी धारकों के हित में दिया बड़ा फैसला, देरी की वजह से खारिज नहीं किए जा सकते बीमा दावे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बीमा का दावा करने में देरी होती है और उपभोक्ता देरी की संतोषजनक वजह बताता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।
मेरा पैसा | Oct 09, 2017, 12:21 PM IST
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