INSOLVENCY RESOLUTION
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दिवाला कानून पर राष्ट्रपति की मुहर, मामलों को 180 दिन में निपटाने का प्रावधान
राष्ट्रपति ने नए दिवाला कानून को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें कंपनियों अथवा व्यक्तियों के दिवालापन की स्थिति से जुड़े मामलों का निस्तारण 180 दिन में हो जाएगा।
बिज़नेस | May 30, 2016, 05:18 PM IST
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