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सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाए नियम
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।
बिज़नेस | Jul 16, 2017, 11:30 AM IST
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