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पंजाब में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा पेड लीव, जानें पूरा मामला

हरियाणा के रहने वाले पंजाब सरकार के कर्मचारियों को पांच अक्तूबर को पेड लीव मिलेगी। सरकार ने चुनाव में मतदान के लिए छुट्टी देने की घोषणा की है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Sep 24, 2024 23:34 IST, Updated : Sep 24, 2024 23:47 IST
पंजाब में पांच अक्टूबर को रहेगी छुट्टी- India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI पंजाब में पांच अक्टूबर को रहेगी छुट्टी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने हरियाणा में मतदाता के रूप में पंजीकृत अपने कर्मचारियों के लिए पांच अक्टूबर को पेड़ लीव (अवकाश) की मंगलवार को घोषणा की, ताकि वे पड़ोसी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना आठ अक्टूबर को की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने पांच अक्टूबर को पेड अवकाश घोषित किया है। 

सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इसमें कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में पंजीकृत है और पंजाब के सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करके सक्षम प्राधिकारी से पांच अक्टूबर को विशेष अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अवकाश कर्मचारी की अवकाश सूची से नहीं काटा जाएगा। 

जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा फायदा

जानकारी के अनुसार, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाता है और सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है तो उसे भी पेड लीव दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने 25 सितंबर, 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को (मतदान के चरण के अनुसार) पेड अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।

 

इनपुट- भाषा

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