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पंजाब में नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

 Published : Nov 11, 2024 11:50 pm IST,  Updated : Nov 11, 2024 11:50 pm IST

पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट Image Source : FILE PHOTO

कुछ हफ्ते पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए। राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं माने और सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई जहां आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करे और अगले 8 सप्ताह के भीतर यह निगम चुनाव करवाए जाएं।

एक प्रकार से पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से झटका लगा है क्योंकि 'आप' सरकार फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद निगम चुनाव करवाने का इरादा किए बैठी थी। अब भी पंजाब में निगम चुनाव जनवरी में होते हैं या दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद, यह देखने वाली बात होगी।

5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा

राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।

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