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टीम इंडिया के खिलाड़ी पर लगा रेप का आरोप, भारत के लिए जीत चुका है कई खिताब

 Reported By: T Raghavan Written By: Rishikesh Singh
 Published : Feb 06, 2024 11:07 am IST,  Updated : Feb 06, 2024 11:23 am IST

भारतीय टीम के हॉकी खिलाड़ी पर POSCO एक्ट के तहत रेप के आरोप लगाए गए हैं। इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम के लिए कई खिताब जीते हैं।

Indian Hockey Team- India TV Hindi
भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी Image Source : SOCIAL MEDIA

बेंगलुरु में भारतीय हॉकी टीम के एक खिलाड़ी के खिलाफ POCSO के तहत FIR दर्ज की गई है। एफआईआर भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर वरुण कुमार पर दर्ज की गई है, पीड़ित नाबालिग है जिसने ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वरुण कुमार और पीड़ित लड़की एक-दूसरे को इंस्टाग्राम के माध्यम से जानते हैं जब वह सिर्फ 17 साल की थी। उस समय वरुण SAI में प्रशिक्षण ले रहे थे। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि उससे शादी करने का झांसा देकर उसने पिछले 5 वर्षों से कई बार लड़की के साथ बलात्कार किया। वे एक-दूसरे को 2019 से जानते हैं।

भारत के लिए जीता है खिताब

वरुण कुमार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वह हॉकी के लिए पंजाब चले गए। 2017 में भारतीय टीम के लिए पदार्पण किया, 2022 बर्मिंघम - राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। वरुण कुमार 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य। वरुण कुमार के खिलाफ POCSO, रेप और धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई है। ज्ञानभारती पुलिस जालंधर में आरोपी वरुण की तलाश कर रही है।

वरुण कुमार जो हिमाचल प्रदेश से हैं, पंजाब के जालंधर में रह रहे थे। अधिकारियों ने कहा, "वह भाग रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है।" टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके लिए ₹ 1 लाख के पुरस्कार की घोषणा की थी।

क्या होता है POSCO एक्ट

बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 ("पोस्को अधिनियम, 2012") पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में "बाल अधिकारों पर कन्वेंशन" को अपनाया, लेकिन भारत ने 2012 तक बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए कोई कानून लागू नहीं किया। यह बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कम से कम 20 साल की सजा से लेकर कठोर दंड देता है। गंभीर यौन उत्पीड़न की स्थितियों में अपराधियों को फांसी भी दी जा सकती है।

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