Monday, May 20, 2024
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Google के खिलाफ दायर हुआ मुकदमा, देना पड़ सकता है 4.2 अरब डॉलर का हर्जाना

पिछले साल नवंबर में दायर इसी तरह के मुकदमे के बाद यह इस तरह का दूसरा मुकदमा है। दावा ब्रिटेन के पूर्व संचार नियामक ऑफकॉम के निदेशक क्लाउडियो पोलाक द्वारा लाया गया था, जो गूगल से 13.6 अरब पाउंड तक का हर्जाना मांग रहा है।

Edited By: Gaurav Tiwari
Published on: April 03, 2023 8:06 IST
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Image Source : फाइल फोटो याचिकाकर्ता ने कहा कि गूगल ने विज्ञापन बिक्री राजस्व को अवैध रूप से कम किया था।

सैन फ्रांसिस्को: गूगल के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें राजस्व के नुकसान के लिए पब्लिशर्स को मुआवजे के तौर पर 3.4 अरब पाउंड (4.2 अरब डॉलर) की मांग की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गार्जियन टेक्नोलॉजी के पूर्व एडिटर चार्ल्स आर्थर द्वारा किए गए दावे के अनुसार, गूगल ने प्रकाशकों के मुनाफे को कम करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन में अवैध रूप से अपनी प्रमुख स्थिति का इस्तेमाल किया।

गूगल ने कहा कि वह 'सट्टा और अवसरवादी' कार्रवाई का सख्ती से विरोध करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है, मुकदमे में आर्थर ने दावा किया कि गूगल द्वारा अपनी स्थिति के दुरुपयोग के कारण विज्ञापन-प्रौद्योगिकी सेवाओं को बढ़ाया गया था और प्रकाशकों के विज्ञापन बिक्री राजस्व को अवैध रूप से कम कर दिया गया था।

मामले की चल रही है जांच

आर्थर के हवाले से कहा गया है, यूके प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण (सीएमए) वर्तमान में विज्ञापन-प्रौद्योगिकी में गूगल के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की जांच कर रहा है, लेकिन उनके पास यह शक्ति नहीं है कि गूगल उन लोगों की भरपाई कर सके जो हार गए हैं। हम केवल अदालतों के माध्यम से उस गलत को सही कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं यह दावा कर रहा हूं।

पिछले साल नवंबर में दायर इसी तरह के मुकदमे के बाद यह इस तरह का दूसरा मुकदमा है। दावा ब्रिटेन के पूर्व संचार नियामक ऑफकॉम के निदेशक क्लाउडियो पोलाक द्वारा लाया गया था, जो गूगल से 13.6 अरब पाउंड तक का हर्जाना मांग रहा है।

इस बीच, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। सीसीआई ने 30 अक्टूबर, 2022 को एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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