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1 जनवरी से बदलने वाला सिम कार्ड का नियम, अब डिजिटल होगा पूरा प्रॉसेस

 Written By: Gaurav Tiwari
 Published : Dec 07, 2023 08:05 am IST,  Updated : Dec 07, 2023 08:05 am IST

1 जनवरी से नया साल लागू होने के साथ ही सिम खरीदने का नियम भी बदलने वाला है। अब सिम टेलीकॉम कंपनियों को नए साल से सिम बेचने के लिए डिजिटल केवाईसी करना जरूरी होगा। E-KYC के जरिए फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामलों में रोक लगाने में मदद मिलने के साथ ही टाइम की भी बचत होगी।

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सिम खरीदने का प्रोसेसे होगा आसान। Image Source : फाइल फोटो

अगर आप किसी भी तरह का फोन इस्तेमाल करते हैं चाहे वह फीचर फोन हो या फिर स्मार्टफोन आपके लिए काम की खबर है। 1 जनवरी से साल बदलने के साथ ही सिम से जुड़ा एक नियम भी बदलने जा रहा है। अगर आप नए साल में सिम कार्ड खरीदते हैं तो टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ डिजिटल KYC करेंगी। अभी तक जब आप कोई सिम खरीदते थे तो आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होता था जो कि टाइम टेकिंग था। अब अगले साल से यह नियम बदलने वाला है। 

आपको बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम पर रोक लगाने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। अब 1 जनवरी से सिम खरीदने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन का प्रॉसेस शुरू होगा। डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की जिम्मेदारी टेलीकॉम डिपार्टमेंट की होगी। 

पेपर लेस होगा सिम लेना का प्रॉसेस

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नया नियम लागू होने के बाद पेपर बेस्ट वेरिफिकेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इससे टाइम की भी बचत होगी और खर्चे में भी कमी आएगी।

आपको बता दें कि सरकार ने नए सिम खरीदने और बेचने संबंधी नए नियमों को अगस्त में जारी किया था लेकिन इन्हें लागू करने में देरी होती रही है। अब 1 जनवरी से पूरे देश में सिर्फ डिजिटल केवाई से ही सिम खरीदे जा सकेंगे। इतना ही नहीं नए नियमों में सिम वेंडर्स का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नए साल से बल्क में सिम खरीदने का भी नियम बदलेगा। 

आपको बता दें कि सिम खरीदने और बेचने के नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम फ्रेचाइजी, सिम डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर कोई डिलर नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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