Delhi: दिल्ली पुलिस ने पार्किंग के लिए भी इंतजाम किया है। जिन दर्शकों को पार्किंग लेबल मिले हैं, उनके वाहनों की पार्किंग स्टेडियम के भीतर होगी। उन्हें कार के शीशे पर इस लेबल को लगाकर रखना होगा। गाड़ी पर लेबल नहीं लगाने वालों को ट्रैफिक पुलिस पार्किंग में नहीं जाने देगी।
Delhi News: दिल्ली में जाम का एक प्रमुख कारण दिल्ली पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड्स भी होते हैं। जिसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी।
Delhi Traffic Update: जंतर मंतर पर आयोजित होने जा रही किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि लगभग 4-5 हजार किसानों के जुटने की आशंका है।
Delhi Traffic News: बड़े पैमाने पर आज कांग्रेस द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को यातायात प्रभावित रहने की आशंका है।
Delhi Traffic Alert: पुलिस ने बताया है कि लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कुछ मार्गों पर जाने से बचें। क्योंकि सुबह ऐसे मार्गों पर ट्रैफिक जाम लग सकता है।
Delhi Traffic Police: दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके पूछा था कि यदि पकड़े जाएं तो यूजर्स क्या बहाने बनाएंगे। जानिए दिल्ली-एनसीआर में लोगों द्वारा पुलिस के पकड़ने पर बताए गए अजब गजब बहाने।
Delhi Traffic News : मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मान सिंह रोड जाने से बचने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक विशेष इंतजामों के चलते इन सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा।
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली परिवहन विभाग की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए अनुशासन को सख्ती से लागू करने जा रहा है। गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192-A के तहत दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना और छह महीने की कैद होगी।
आदेश के अनुसार, ‘‘सभी पुलिसकर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और संशोधित मोटर वाहन कानून से उन्हें अवगत कराने की जरुरत है कि पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात नियम तोड़े जाने पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान है।’’
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर ड्रिंक एंड ड्राइव, खतरनाक ड्राइविंग, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और अन्य मामलों में कुल 657 लोगों को पकड़ा।
पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।T
नया स्मार्टकार्ड लोगों के लिए बेहद सुविधा जनक होगा। मिली जानकारी के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक हाई माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाएगा।
विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मुक्तेश चंदर ने कहा कि इसका मकसद उन चालकों को यह बताना है कि उनका वाहन चलाने का तरीका "बहुत खराब" है और उन्हें इसमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि उन्हें यह भी बताना है कि उनका वाहन चलाने का तरीका इतना खराब है कि वे नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा उपायों के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों पर पॉर्किंग की सुविधा शनिवार सुबह से 15 अगस्त अपराह्न दो बजे तक उपलब्ध नहीं होगी।
75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए राजधानी दिल्ली और लाल किला अब पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं वही ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई।
दिल्ली से मुंबई तक मौसम की मार पड़ी है। दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम है।
दिल्ली पुलिस ने सड़क पर मोटर चालकों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी वाहनों की अधिकतम गति सीमा में संशोधन किया है। एम 1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कारों, जीपों और टैक्सियों की अधिकतम गति सीमा नोएडा टोल रोड, सलीमगढ़ बाईपास रोड, बारापुल्ला नाला, नॉर्दर्न एक्सेस रोड, सेंट्रल स्पाइन रोड जैसे राजमार्गों और सड़कों के लिए 70 किमी / घंटा तय की गई है। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, पुस्ता रोड और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड सहित अन्य शामिल हैं |
ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाहनों की रफ्तार की नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में अब किसी भी वाहन चलाने की स्पीड लिमिट में बदलाव कर दिया गया है। दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी-ट्रक, अलग-अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी गई है।
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