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दिल्ली में अब गाड़ी के चालान पर देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना? जानें कब और कैसे मिलेगी यह सुविधा

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Sep 12, 2024 9:12 IST, Updated : Sep 12, 2024 9:20 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने यातायात जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। यहां ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये ऐलान किया है। इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। 

क्या है परिवहन मंत्री के इस प्रस्ताव में?

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम,1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों पर चालान राशि का 50 फीसदी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मौजूदा अपराधों के लिए 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान कर देता है, तो उसे 50% की छूट मिल सकती है। इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिन के अंदर और बाद में जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक होगा।

उपराज्यपाल की मंजूरी का इंताजर

यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के मकसद से पेश किया गया है। इस योजना के तहत मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटारा करना होगा, जबकि अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समयसीमा 30 दिन रखी गई है। यह कदम न केवल जनता के लिए ट्रैफिक चालानों का निपटान करने में आसानी लाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा। अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। नियमानुसार, अनुमति मिलते ही यह योजना लागू कर दी जाएगी। 

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