केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया था। बजट पेश किए जाने के कुछ दिनों बाद CBDT ने नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 से जुड़े मसौदा नियमों और फॉर्म्स पब्लिक कमेंट्स के लिए पेश किए हैं।
इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 93 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निवेशकों को ब्याज पर खर्च की गई रकम को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की अनुमति है, लेकिन ये सिर्फ कुल डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम के 20% तक ही हो सकता है।
नया कानून असेसमेंट ईयर और पिछले साल के बीच के अंतर को खत्म करके टैक्स टाइमलाइन को आसान बनाता है, इसे एक सिंगल 'टैक्स ईयर' फ्रेमवर्क से बदल दिया गया है।
इमकम टैक्स एक्ट, 2025 संसद द्वारा 12 अगस्त को पारित किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू सभी फॉर्म जैसे- टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म और आईटीआर फॉर्म पर दोबारा काम किया जा रहा है।
नए इनकम टैक्स बिल, 2025 के संशोधित संस्करण के क्लॉज 22 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्सेशन से संबंधित दो प्रमुख कानूनों को स्पष्ट किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संशोधित नया आयकर विधेयक पेश किया था, जो लोकसभा में पास भी हो गया। नए बिल में कुछ पुरानी छूटों को बरकरार रखा गया है।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया जिसे पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी महीने में नया इनकम टैक्स बिल पेश हुआ था। हालांकि, इसे बीते हफ्ते वापस लेने का ऐलान किया गया था।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इनकम टैक्स बिल, 2025 को लेकर कुछ बहुत जरूरी चीजें साफ की हैं।
संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए, डिपार्टमेंट ने थर्ड-पार्टी सोर्स, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से प्राप्त फाइनेंशियल डेटा का लाभ उठाया है।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने कहा कि संस्थान ने कमेटी को प्रस्तावित विधेयक में धाराओं की संख्या में 90 से 100 की कटौती करने का दिया है। फिलहाल नए इनकम टैक्स बिल में कुल 536 धाराएं रखी गई हैं। बताते चलें कि पिछले महीने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया था।
मौजूदा कानून के तहत अगर किसी मामले में जांच अधिकारियों के पास चाबियां नहीं हैं और उन्हें संदेह है कि वहां कोई अघोषित संपत्ति या बुक ऑफ अकाउंट्स रखा जा रहा है, तो वे किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं।
इनकम टैक्स बिल 2025 (आयकर विधेयक, 2025) में आसान भाषा है, गैरजरूरी प्रावधानों को खत्म किया गया है और छोटे वाक्य अपनाए गए हैं।
नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का ही एक हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा सुव्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते 8 फरवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि अगले हफ्ते (मौजूदा हफ्ते) संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे आगे की चर्चा के लिए इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।
आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-2026 पर चर्चा होगी। विपक्ष अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार आज नया इनकम टैक्स बिल भी पेश कर सकती है।
सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार आने वाले सप्ताह में संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो 1961 के कानून की जगह लेगा।
क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर ये भी सुझाव दिया कि सरकार को किफायती और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए 75-80 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माणाधीन मकानों पर 1 प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहिए।
आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा का मकसद मुकदमेबाजी को कम करना और करदाताओं को टैक्स निश्चितता प्रदान करना है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की नई व्यवस्था को व्यापक स्वीकृति मिल रही है।
Income Tax में कई ऐसी धाराएं मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से अपना टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।
Top Changes Today: आज से आम जनता के लिए कई नियम बदल गए हैं। खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर खरीदना हो या कमाने के बाद टैक्स जमा करना हो या फिर बीमा पॉलिसी लेना हो। आइए आज से हुए सभी बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं।
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