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Explainer: 1 अप्रैल से लागू होगा इनकम टैक्स एक्ट, 2025; जानें क्यों पड़ी नए कानूनों की जरूरत, आम लोगों को क्या होगा फायदा

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Jan 11, 2026 04:33 pm IST,  Updated : Jan 11, 2026 04:33 pm IST

नया कानून असेसमेंट ईयर और पिछले साल के बीच के अंतर को खत्म करके टैक्स टाइमलाइन को आसान बनाता है, इसे एक सिंगल 'टैक्स ईयर' फ्रेमवर्क से बदल दिया गया है।

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1 अप्रैल से लागू होगा इनकम टैक्स एक्ट, 2025 Image Source : PTI

1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा, जो 6 दशक पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में टैक्स कानूनों में किए गए बदलावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा। 2025 का I-T कानून रेवेन्यू न्यूट्रल है, जिसमें टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कानूनों को समझने में आसान बनाया है, अस्पष्टताओं को दूर किया है, जिससे मुकदमों की गुंजाइश कम हो गई है। ये 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की तुलना में टेक्स्ट की मात्रा और सेक्शन को लगभग 50 प्रतिशत कम करता है।

टैक्स टाइमलाइन को आसान बनाएगा नया कानून

नया कानून असेसमेंट ईयर और पिछले साल के बीच के अंतर को खत्म करके टैक्स टाइमलाइन को आसान बनाता है, इसे एक सिंगल 'टैक्स ईयर' फ्रेमवर्क से बदल दिया गया है। ये टैक्सपेयर्स को डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर भी, बिना किसी पेनल्टी चार्ज के TDS रिफंड क्लेम करने की अनुमति देता है। व्यक्तियों, कंपनियों, HUF और अन्य के टैक्सेशन से संबंधित कोई भी बदलाव, जिनकी घोषणा 1 फरवरी को 2026-27 के बजट में की जाएगी, उन्हें नए I-T एक्ट, 2025 में शामिल किया जाएगा।

नए कानूनों को 21 अगस्त, 2025 को मिली थी राष्ट्रपति की मंजूरी

नए इनकम टैक्स कानून को लागू करने के नियम बनाए जा रहे हैं और FY27 का बजट पेश होने के बाद उन्हें नोटिफाई किए जाने की संभावना है। नए इनकम टैक्स कानून को 12 अगस्त, 2025 को संसद ने एक संसदीय समिति की जांच के बाद मंजूरी दी थी। ये 21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद एक एक्ट बन गया था। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 से संबंधित नियमों पर काम किया जा रहा है, जबकि एडवांस टैक्स, TDS के भुगतान से संबंधित विभिन्न टैक्स रिटर्न फॉर्म इसके बाद नोटिफाई किए जाएंगे।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की समीक्षा क्यों की गई?

इनकम टैक्स कानून 64 साल पहले 1961 में बनाया गया था और तब से समाज में, लोगों के पैसे कमाने के तरीके और कंपनियों के बिजनेस करने के तरीके में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 1961 का एक्ट उस समय बनाया गया था जब भारतीय गणराज्य नया था और उस समय की खास चुनौतियों का सामना कर रहा था। समय के साथ, जैसे-जैसे देश ने प्रगति की, बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया। देश में टेक्नोलॉजिकल तरक्की और सामाजिक-आर्थिक ढांचे में बदलाव को देखते हुए, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में पूरी तरह से बदलाव करने की बहुत जरूरत थी, जो कानून में सैकड़ों संशोधनों के कारण बहुत बड़ा हो गया था। आम आदमी के लिए कानून और अलग-अलग सेक्शन, सब-सेक्शन और प्रावधानों के कई रेफरेंस को समझना लगभग नामुमकिन हो गया था।

नया इनकम टैक्स एक्ट क्या करने का प्रस्ताव करता है?

नया कानून छोटा और पढ़ने में ज्यादा आसान है। सरकार का इरादा पुराने कानून की तुलना में इसका वॉल्यूम आधा करना और भाषा को आसान बनाना है ताकि टैक्सपेयर अपनी सही टैक्स देनदारी जान सके। इससे मुकदमों को कम करने में भी मदद मिलेगी और इस तरह विवादित टैक्स मांगों में कमी आएगी।

नया कानून कैसे छोटा होगा?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 डायरेक्ट टैक्स लगाने से संबंधित है- पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके अलावा गिफ्ट और वेल्थ टैक्स। इस एक्ट में लगभग 298 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। समय के साथ, सरकार ने वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स सहित कई लेवी खत्म कर दिए हैं। पिछले 6 दशकों में कई सेक्शन में संशोधन किए गए हैं, जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं या पुराने हो गए हैं। नया एक्ट उन सभी संशोधनों और सेक्शन से मुक्त होगा, जिनकी अब जरूरत नहीं है।

नया कानून व्यक्तियों और दूसरों की टैक्स देनदारी को कैसे प्रभावित करेगा?

इनकम टैक्स रेट में कोई भी बदलाव आमतौर पर फाइनेंस एक्ट के जरिए किया जाता है जो हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का हिस्सा होता है। आने वाले बजट में घोषित सभी संशोधनों को नए बिल में शामिल किया जाएगा।

क्या पिछली सरकारों ने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बदलने की कोशिश की है?

2010 में, 'द डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल, 2010' संसद में पेश किया गया था। इसे जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा गया था। हालांकि, 2014 में सरकार बदलने के कारण बिल खत्म हो गया। नवंबर 2017 में, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट को फिर से तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। पैनल ने अगस्त 2019 में वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

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