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'नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, आरोपियों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई', संभल मामले पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश

 Reported By: Imran Laeek, Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Mar 16, 2026 03:41 pm IST,  Updated : Mar 16, 2026 03:49 pm IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। यदि नमाज के दौरान स्थिति खराब होती है तो इसके लिए जिला प्रशासन और उसके अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : PTI

उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका दिशा निर्देशों के साथ निस्तारित की है।

आरोपियों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यवधान डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जिला प्रशासन ने संभल के नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है।

मुनाजिर खान ने दायर की याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल के मुनाजिर खान की ओर याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

अधिकारियों को अपने पद से दे देना चाहिए इस्तीफा

हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रशासन के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था कायम रखना हर हाल में सरकार की जिम्मेदारी है। एसपी व कलेक्टर यदि सोचते हैं कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी,

और वे नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि या तो  उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से अन्यत्र तबादला करा लेना चाहिए।

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