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उत्तर प्रदेश: पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 14 महीने की हुई जेल, जानिए किस मामले में मिली सजा

 Edited By: Adarsh Pandey
 Published : Oct 13, 2023 11:02 am IST,  Updated : Oct 13, 2023 11:02 am IST

बुलन्दशहर के अनूपशहर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने 2011 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को सजा सुनाई है। उन्हें कोर्ट ने 14 महीनों के लिए जेल भेज दिया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पूर्व विधायक गुड्डू पंडित- India TV Hindi
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पूर्व विधायक गुड्डू पंडित Image Source : INDIA TV

उत्तर प्रदेश: अनूपशहर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक पुराने मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को दोषी करार दिया। विशेष न्यायालय(एमपी एमएलए) एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह ने गुड्डू पंडित को 14 महीनों की सजा सुनाई है। बता दें कि 12 साल पहले चुनाव में नहीं उतरने के लिए एक उम्मीदवार पर जबरन दवाब बनाने और उनका एनकाउंटर कराने की धमकी का ये मामला था जिसमें गुड्डू पंडित को सजा मिली है।

किसे दी थी धमकी?

2011 में हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि, डिबाई विधानसभा सीट से मैं विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ प्रचार-प्रसार कर रहा था। यह बात गुड्डू पंडित को पसंद नहीं आई और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लडूं। इसलिए उन्होंने मुझ पर चुनाव में खड़ा ना होने का दवाब बनाया और उनकी बातों को नहीं मानने पर उन्होंने मेरा पुलिस एनकाउंटर करवाने की धमकी दी।

राकेश शर्मा ने कॉल किया रिकॉर्ड

बता दें कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने राकेश शर्मा को कई बार धमकी दी। उन्होंने फोन करके भी उन्हें धमकी, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड एक सीडी बना ली थी। राकेश शर्मा ने जब इसकी शिकायत पुलिस को की, तब उन्हें फिर से धमकी दी गई।

कोर्ट ने सुनाई सजा

अनूपशहर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राकेश शर्मा पर जबरन दवाब बनाने और एनकाउंटर करने की धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को दोषी माना और उन्हें 14 महीनों की सजा सुनाई।

बता दें कि गुड्डू पंडित सपा और बसपा के टिकट पर डिबाई से दो बार विधायक रह चुके हैं।

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