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खुलेआम शराब पीने वालों सावधान! नोएडा पुलिस ने एक रात में पकड़े 226 लोग

 Published : May 03, 2023 11:31 am IST,  Updated : May 03, 2023 11:31 am IST

पुलिस ने बीती रात गौतमबुद्ध नगर के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया।

नोएडा में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस का एक्शन- India TV Hindi
नोएडा में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस का एक्शन Image Source : NOIDA POLICE

नोएडा में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और साथ ही साथ खुले में और सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों पर भी अंकुश लगाना शुरू हो गया है। शहर में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए लोग जगह-जगह मिल जाते हैं। खास तौर पर ऐसे लोगों की संख्या शाम को और बढ़ जाती है। लिहाजा गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार रात अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर खुले में शराब पी रहे 226 व्यक्तियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की। 

सभी जोन के डीसीपी/एडीसीपी ने चलाया अभियान

पुलिस ने बीती रात गौतमबुद्ध नगर के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। बीती रात सभी जोन के डीसीपी/एडीसीपी के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे कुल 226 व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 290 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है। इसके साथ-साथ लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर अगली बार उन्हें ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

खुलेआम शराब पीने पर हो सकता है ये एक्शन-

  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस उनके खिलाफ धारा 68 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
  • पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है।
  • शराब पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत या हंगामा करते मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (1) के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी, आठ दिनों की जेल या फिर जेल व जुर्माना दोनों कार्रवाई हो सकती है। 
  • इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व 510 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में 24 घंटे से अधिक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।

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