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'यौन शोषण पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही ये बात

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Feb 12, 2025 09:39 pm IST,  Updated : Feb 12, 2025 09:39 pm IST

रेप पीड़िता का गर्भपात कराने की अनुमति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून यौन शोषण की पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार देता है।

rape victim has the right to abortion Allahabad High Court said this- India TV Hindi
इलाहाबाद हाईकोर्ट Image Source : FILE PHOTO

उत्तर प्रदेश में सत्रह वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात कराने की अनुमति के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून यौन शोषण की पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम की धारा 3(2) यौन शोषण की पीड़िता को चिकित्सीय गर्भपात कराने का अधिकार देती है तथा दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के बच्चे की मां बनने के लिए पीड़िता को बाध्य करने से उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अदालत ने कहा, ‘‘यौन उत्पीड़न के मामले में एक महिला को गर्भपात कराने से मना करना और उसे मातृत्व की जिम्मेदारी से बांधना, उसे सम्मान के साथ जीवन जीने के उसके मानवाधिकार से मना करने के समान है।’’ 

क्या है पूरा मामला

इस मामले में 17 वर्षीय लड़की को आरोपी भगा ले गया था और बाद में लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस द्वारा उसे छुड़ाया गया था। बाद में जब लड़की के पेट में तेज दर्द हुआ तो उसकी जांच कराई गई जिसमें वह साढ़े तीन माह की गर्भवती पाई गई। याचिकाकर्ता के वकील का आरोप है कि लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। चूंकि, पीड़िता का गर्भ अब 19 सप्ताह का हो चुका है, उसके वकील ने दलील दी कि इस गर्भावस्था से लड़की को काफी पीड़ा हो रही है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। साथ ही, एक नाबालिग होने के कारण पीड़िता, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहती। 

क्या कहता है गर्भपात अधिनियम 2003

इस पर अदालत ने कहा कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम का 2003 का नियम यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म की पीड़िता के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की व्यवस्था देता है। उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी तरह की परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में एक किशोर को एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। किशोर पर आरोप है कि उसने अपनी मां के प्रेमी की हत्या करने के बाद उसके शव को एक पार्क के तालाब में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी मां के कथित संबंध से नाराज होकर उसके प्रेमी की ईंट से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक किशोर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। 

(इनपुट-भाषा)

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