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यूपी के नोएडा में 4 दिनों के लिए धारा 163 लागू, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Subhash Kumar
 Published : Mar 28, 2025 08:46 am IST,  Updated : Mar 28, 2025 02:49 pm IST

उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिसले में 4 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी है। आइए जानते हैं कि पुलिस ने ये फैसला क्यों लिया है।

सांकेतिक फोटो।- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : PTI

ईद के पर्व को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। आज शुक्रवार को अलविदा जुमा है यानि रमज़ान के पाक महीने का आखिरी जुमा। इसके बाद सीधे ईद की सामुहिक नमाज़ होगी। संभल और मेरठ समेत यूपी के तमाम जिलों में निर्देश जारी किया गया है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। इस निर्देश का असर भी दिखाई दे रहा है। मस्ज़िदों से अपील की जा रही है कि लोग मस्ज़िद के अलावा घरों में ही नमाज़ पढ़े। इन सब के बीच अब यूपी के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में पुलिस ने 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है।

28 से 31 मार्च तक धारा 163 लागू 

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जिले में 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू करने के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया- "अलविदा जुमा, चेटी वंद का पर्व व ईद-उल-फितर के दृष्टिगत दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 (04 दिवस) तक जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू रहेगी।"

यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम 

संभल से लेकर लखनऊ तक यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गये हैं। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ये कोशिश है कि किसी असामाजिक तत्व को मौका ना मिले। प्रशासन मुस्तैद है और हर तरफ नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर सके।

जानें BNSS की धारा 163 में

BNSS की धारा 163के तहत जिला मजिस्ट्रेट शांति भंग होने, उपद्रव या आशंकाजनक खतरे को देखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं। इस धारा को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 एक अहम कानून है जो प्रशासन को शांति और कानून की व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। इसके तहत लोग समूह में इकट्ठा नहीं हो सकते। बिना अनुमति जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक होती है।

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