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ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाद अब सबलगढ़ कोर्ट के बाहर महिला ने बनाई रील, वायरल Video पर लोग कर रहे कार्रवाई की मांग

 Written By: Pankaj Yadav
 Published : Jul 14, 2024 09:51 pm IST,  Updated : Jul 14, 2024 09:53 pm IST

मुरैना के सबलगढ़ में एक महिला ने कोर्ट के बाहर रील बनवा कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद लोग महिला के इस हरकत पर भड़क गए और प्रशासन से महिला पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे।

कोर्ट के बाहर रील बनाते हुए महिला- India TV Hindi
कोर्ट के बाहर रील बनाते हुए महिला Image Source : INDIA TV

मुरैना के सबलगढ़ में एक महिला ने कोर्ट के बाहर रील बनाया। महिला का यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला पीले रंग की साड़ी में दिख रही है और वह अपनी अदाएं दिखाती हुई सिविल न्यायालय सबलगढ के बाहर शान से टहलते हुए रील बनवा रही है। महिला का वीडियो वायरल होते ही लोग उसकी हरकत पर भड़क गए और प्रशासन से उस पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मामले में ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश डंडोतिया ने शासकीय भवनों पर बन रही रील को मानव सभ्यता के विपरित बताया और प्रशासन से वैधानिक कार्यवाही की मांग भी की।

ग्वालियर में भी सरकारी कार्यालय के बाहर एक महिला ने बनाया था रील

बता दें, इससे पहले एक महिला ने  ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर डांस करते हुए बनाई थी। वीडियो में वह कलेक्ट्रेट के बाहर सीढ़ियों पर 'टिप-टिप बरसा पानी' गाने पर डांस करते हुए दिख रही थी। जिसे लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर से इस मामले में शिकायत की। सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया था कि ग्वालियर कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर एक युवती नाचते हुए रील बना रही है। ये रील GWALIOR MEMES इंस्टा ID से पोस्ट हुई है। इस रील में ग्वालियर की निगेटिव ब्रांडिंग हो रही है। आपत्तिजनक रील से शहर की छवि नकारात्मक बन रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने महिला को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजा और 7 दिन का समय दिया और कहा कि ऑफिस आकर के अपना पक्ष रखो। साथ ही महिला को वीडियो हटाने के भी निर्देश दिए। 

ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर रील बनाना हुई प्रतिबंधित

महिला के रील वायरल होने के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंधित है। कलेक्टर की बिना अनुमति के इन स्थानों पर रील, वीडियो, फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा।

(मुरैना से उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट)

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