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ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक केतली यूज करती महिला का Video Viral, ऐसे मामले में कितनी सजा होती है जान लें

 Written By: Shaswat Gupta
 Published : Feb 27, 2026 12:01 pm IST,  Updated : Feb 27, 2026 12:01 pm IST

Railway Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक केतली यूज करती दिखाई दे रही है। मगर, ऐसे मामले में क्या सजा होती है आइए जानते हैं:

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ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक केतली यूज करती महिला। Image Source : X/@WOKEPANDEMIC

Railway Viral Video : भारतीय रेलवे की यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला यात्री ट्रेन के कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करती नजर आई। महिला साइड लोअर सीट के चार्जिंग पॉइंट में केतली के प्लग को लगाकर कुछ बनाने की कोशिश करती दिखी। वीडियो को एक्स पर @WokePandemic नामक हैंडल से शेयर किया गया था। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और भारतीय रेलवे ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसा करना सख्ती से प्रतिबंधित, असुरक्षित, अवैध और दंडनीय अपराध है।

ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली क्यों नहीं यूज करनी चाहिए 

रेलवे के अनुसार, ट्रेन कोचों में लगे पावर सॉकेट केवल 110 वोल्ट और कम एम्पीयर पर काम करते हैं, जो मुख्य रूप से मोबाइल फोन, लैपटॉप या छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रिक केतली जैसी हाई-वॉटेज (आमतौर पर 1000-2000 वाट) वाली डिवाइस इन सॉकेट पर प्लग करने से ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, बिजली ट्रिपिंग या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे कोच में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, एसी/फैन बंद हो सकते हैं, और पूरे कोच या ट्रेन के यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। भारतीय रेलवे के नियमों के तहत इलेक्ट्रिक केतली, इमर्शन रॉड, हीटिंग कॉइल, इलेक्ट्रिक स्टोव, इंडक्शन कुकर जैसे गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। 

कितनी सजा हो सकती है 

ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली जैसे उपकरणों का यूज करने पर इसे रेलवे संपत्ति का दुरुपयोग या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है। रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 153 के तहत इस पर जुर्माना और 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है। वहीं, सेक्शन 154 के तहत यदि उल्लंघन से आग, धुआं या कोई नुकसान होता है, तो 2 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लग सकता है। 

पहले भी सामने आ चुका वीडियो 

हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं, जैसे 2025 में एक महिला द्वारा ट्रेन में मैग्गी बनाने का वीडियो वायरल होने पर सेंट्रल रेलवे ने कार्रवाई की घोषणा की थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को जागरूक रहना चाहिए और केवल अधिकृत सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसी असुरक्षित हरकतें न करें और यदि किसी को ऐसा करते देखें तो तुरंत टीटीई या रेलवे स्टाफ को सूचित करें। सुरक्षा सर्वोपरि है-एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यात्रा सुरक्षित और जिम्मेदार बनाएं! 

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। इंडिया टीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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