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सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार, संदेशखाली में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर की याचिका

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Apr 28, 2024 03:50 pm IST,  Updated : Apr 28, 2024 03:50 pm IST

संदेशखाली मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है।

Mamata Banerjee government reaches Supreme Court petition filed against CBI investigation in Sandesh- India TV Hindi
ममता बनर्जी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट Image Source : PTI

कलकत्ता उच्च न्यायालय के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश देने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, राज्य सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल, 2024 के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित किया है। 

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में कहा गया है, “उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशानिर्देश के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, भले ही वह जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित न हो। यह संदेशखालि क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है।” संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और एजेंसी ने पांच जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं। 

जांच की निगरानी अदालत द्वारा किए जाने का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने राजस्व दस्तावेज और कथित भूमि के भौतिक निरीक्षण का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि के जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए दो मई को सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश दिया तथा उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। 

(इनपुट-भाषा)

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