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RG कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के केस में एक्टिव हो गई CBI, प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे अधिकारी

 Published : Jun 15, 2026 07:16 pm IST,  Updated : Jun 15, 2026 08:55 pm IST

कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर केस के जांच के मामले में CBI एक्टिव मोड में आ गई है। सोमवार को सीबीआई की टीम RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कमरे में पहुंची है।

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RG कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में CBI का एक्शन। Image Source : ANI

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच दोबारा से शुरू कर दी गई है। सोमवार को इस मामले की जांच के लिए CBI अधिकारी RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे थे। सामने आई जानकारी के अनुसार, सीबीआई की इस टीम में ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी समेत कुल छह अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मामले की दोबारा जांच करवाने का फैसला किया है।

अपराध स्थल का निरीक्षण कर सकती है टीम

सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया- "एजेंसी की एक टीम अस्पताल के प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वाइस प्रिंसिपल, और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेगी। साथ ही वे हॉस्पिटल के उस जगह का भी निरीक्षण कर सकते हैं, जहां यह अपराध हुआ था।" इससे पहले पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखर्जी ने बीते हफ्ते बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने आरजी कर रेप-मर्डर केस से जुड़ी फाइलों को फिर से खोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखर्जी ने मामले की जांच में कथित तौर पर सामने आईं कमियों को लेकर पीड़िता के माता-पिता की चिंताओं को समझने के लिए उनके साथ करीब डेढ़ घंटे तक बैठक भी की थी।

क्या थी पूरी वारदात?

आपको बता दें कि 9 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और पश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस घटना के सामने आने के बाद  सबूत नष्ट किए जाने और मामले को दबाने की कोशिश के भी आरोप लगाए गए थे।

हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट भी बीते महीने मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता महिला चिकित्सक के रात का खाना खाने के समय से लेकर अगले दिन शाम को उनके अंतिम संस्कार तक हुई घटनाओं की पूरी श्रृंखला की दोबारा जांच करे। सीबीआई को ये भी अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर इस मामले में किसी से भी पूछताछ कर सकती है। 

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