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जल्द होगी नवाज शरीफ की ‘घर वापसी’? पाकिस्तान की नई सरकार के आदेश ने मचाई हलचल

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 13, 2022 04:54 pm IST,  Updated : Apr 13, 2022 04:54 pm IST

इमरान खान की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार ने PML-N के 72 वर्षीय अध्यक्ष नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किये थे।

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Former Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif. Image Source : AP FILE

Highlights

  • पाकिस्तान की नयी सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट को रिन्यू किया जाए।
  • लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग को भी PML-N नेता के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की नयी सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के पासपोर्ट को रिन्यू किया जाए। बता दें कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के देश का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) में नवाज के लंदन से वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है। जियो टीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग को भी PML-N नेताओं के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

नवाज के खिलाफ दर्ज हुए थे भ्रष्टाचार के कई मामले

इमरान खान की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार ने PML-N के 72 वर्षीय अध्यक्ष नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किये थे। शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद छोड़ना पड़ा था। नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए 4 सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद 2019 में लंदन गये थे। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए 4 सप्ताह में या डॉक्टरों द्वारा यात्रा के लिहाज से स्वस्थ घोषित किये जाते ही पाकिस्तान लौटने का हलफनामा दिया था।

कोल लखपत जेल में सजा काट रहे थे नवाज शरीफ
इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था जिसकी अवधि पिछले साल फरवरी में समाप्त हो गयी थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा था कि यदि PML-N अध्यक्ष वापस आना चाहते हैं तो उन्हें विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी गयी थी जिसमें वह लाहौर की कोट लखपत जेल में 7 साल कैद की सजा काट रहे थे। अदालत ने तोशाखाना मामले में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया था।

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