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Pakistan News: इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई

 Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
 Published : Aug 22, 2022 02:08 pm IST,  Updated : Aug 22, 2022 02:38 pm IST

Pakistan News: कोर्ट के निर्णय के बाद एंटी टेरर एक्ट में अब इमरान खान को अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी।

Imran Khan- India TV Hindi
Imran Khan Image Source : FILE PHOTO

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इमरान खान को ये राहत आगामी 25 अगस्त तक के लिए मिली है। कोर्ट के निर्णय के बाद एंटी टेरर एक्ट में अब उन्हें अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी।इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई थी।

रैली में दिए गए बयानों के बाद लिया गया था एक्शन

गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान पर आतंकवाद विरोधी आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही उनकी गिरफ्तार होने की आशंका जताई जा रही थी। इमरान खान ने शनिवार को इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सरकारी संस्थानों और अधिकारियों को धमकी दी थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। 

इमरान खान ने रैली में नौकरशाहों को दी थी खुली धमकी

इमरान खान ने शनिवार को इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में अपने सार्वजनिक भाषण के दौरान पीटीआई नेता शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एक महिला न्यायाधीश, राज्य संस्थानों और नौकरशाहों को खुले तौर पर धमकी दी थी। इमरान खान पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ न्यायिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भी चैलेंज देने का मामला दर्ज किया गया है, जो कि आतंकवाद अधिनियम के सेक्टर 7 के अंतर्गत आता है।

महिला जज को गंभीर परिणाम भुगतने की खुली धमकी

इमरान खान ने महिला जज को गंभीर परिणाम भुगतने की खुली धमकी देते हुए कहा था, "जेबा तैयार रहें, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे." इमरान खान के इन बयानों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत बुक किया गया है। 

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