स्टॉकहोम: यूरोपीय देश डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर पूरे चेहरे पर इस्लामी नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून का पालन न करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। देश की संसद ने गुरुवार को इससे जुड़ा कानून पारित कर दिया। इसके साथ ही डेनमार्क इस तरह की रोक लगाने वाला यूरोप का सबसे नया देश बन गया। कानून के अनुसार,‘चेहरे को छिपाने वाला कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।’ संसद में कानून के पक्ष में 75 जबकि विपक्ष में 30 वोट डाले गए।
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सरकार द्वारा पेश किए गए कानून का सोशल डेमोक्रेट्स और घोर दक्षिणपंथी डैनिश पीपुल्स पार्टी ने भी समर्थन किया। कानून एक अगस्त को प्रभाव में आ जाएगा। कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर बुर्का या नकाब पहनने पर 1,000 क्रोनर (लगभग 10.5 हजार रुपये) का जुर्माना लगेगा। वहीं, दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 क्रोनर (लगभग 1.05 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगेगा। बुर्का महिलाओं के पूरे चेहरे को ढंकता है जबकि नकाब में बस उसकी आंखें दिखती हैं।
यह ज्ञात नहीं है कि डेनमार्क में कितनी महिलाएं नकाब या बुर्का पहनती हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पिछले साल सार्वजनिक स्थल पर नकाब पहनने पर बेल्जियम में लगाया गया प्रतिबंध बरकरार रखा था। सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनने पर रोक लगाने वाला फ्रांस यूरोप का पहला देश था। फ्रांस ने 2011 में यह रोक लगाई थी।