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रेप के वक्त नहीं चिल्लाई पीड़ित महिला, कोर्ट ने रेपिस्ट को किया बरी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 24, 2017 04:05 pm IST,  Updated : Mar 24, 2017 04:05 pm IST

इटली के न्याय मंत्री ने अपने अधिकारियों से उस मामले की जांच करने को कहा है जिसमें एक अदालत ने एक महिला के बलात्कार के आरोपी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि कथित तौर पर महिला मदद के लिए चिल्लाई नहीं थी।

Rape | PTI- India TV Hindi
Rape | PTI

रोम: इटली के न्याय मंत्री ने अपने अधिकारियों से उस मामले की जांच करने को कहा है जिसमें एक अदालत ने एक महिला के बलात्कार के आरोपी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि कथित तौर पर महिला मदद के लिए चिल्लाई नहीं थी। कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश में जबर्दस्त विरोध हो रहा है।

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इतालवी संवाद समिति (ANSA) ने गुरुवार को कहा कि मंत्री आंद्रे ओर्लांदो ने मंत्रालय निरीक्षकों से इस मामले की जांच करने को कहा है। ANSA ने कहा कि ट्यूरिन में एक अदालत ने पिछले महीने यह फैसला सुनाया था। उत्तरी इटली के ट्यूरिन की एक कोर्ट ने 46 वर्षीय आरोपी को केवल इस बिना पर बरी कर दिया क्योंकि अस्पताल के बिस्तर पर बलात्कार के वक्त महिला ने मदद के लिए आवाज नहीं लगाई। कोर्ट ने महिला का रेप के समय अपने पूर्व साथी कर्मचारी को 'Enough (पर्याप्त)' कहना कमजोर प्रतिक्रिया बताई थी। फैसले में कहा गया था कि वह न तो चिल्लाई और न उसने मदद मांगी, जिससे ये साबित नहीं हो सकता की उसका बलात्कार किया गया है।

विपक्षी फोर्जा इटालिया पार्टी के सांसद अन्नाग्रेजिया कलाब्रिया ने फैसले की निंदा की। पीड़िता के वकील ने कहा कि महिला की चुप्पी उसकी दर्दभरी हालत को बयां करती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला अधिकार समूहों में काफी रोष है। वहीं, फोरजे इटैलिया की विपक्षी सांसद अन्नागराक्सिया कलाब्रिया अदालत के इस फैसले की निंदा की है। कलाब्रिया ने कहा कि किसी महिला की प्रतिक्रिया को फैसले का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

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