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ट्रैफिक नियमों को तीन बार से ज्यादा तोड़ना पड़ेगा भारी, रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

 Published : Jan 14, 2025 10:15 am IST,  Updated : Jan 14, 2025 10:41 am IST

ट्रैफिक पुलिस की ओर से तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लोगों का डीएल रद्द या सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है।

सांकेतिक फोटो।- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : FILE

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिहार ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। ट्रैफिक पुलिस ने तीन से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्ल्घंन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है। पुलिस की ओर से अभी ऐसे 10,000 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। आइए जानते हैं कि पुलिस ने अपने इस फैसले के बारे में क्या बताया है।

पुलिस ने क्या बताया?

बिहार ट्रैफिक पुलिस के ADG सुधांशु कुमार ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा- “यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन (तीन बार से अधिक) करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है।” 

कब हो सकता है लाइसेंस रद्द?

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए जिलों में संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें भेजी गई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं, अगर वह उसके बाद भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इन अपराधों से बचें

पुलिस के मुताबिक, अगर किसी को वाहन चलाते समय लाल बत्ती जंप करने, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए तीन से अधिक बार चालान मिला तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि पटना में 26 जनवरी की तारीख से सभी 54 यातायात जांच चौक को महिला पुलिसकर्मी नियंत्रित करेंगी। इन जगहों पर अधिकारियों समेत 310 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। (इनपुट: भाषा)

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