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रेप मामले में बरी हुए पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव, निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट ने पलटा

 Reported By: Nitish Chandra, Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : Aug 14, 2025 04:11 pm IST,  Updated : Aug 14, 2025 04:11 pm IST

पटना हाई कोर्ट ने पूर्व RJD विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से बलात्कार मामले में बरी कर दिया है। 2016 की घटना में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब हाई कोर्ट के फैसले से उन्हें कानूनी राहत मिली है। मामला राजनीतिक रूप से भी अहम रहा।

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RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव। Image Source : PTI FILE

पटना: बिहार के पूर्व RJD विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। इस फैसले ने निचली अदालत के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें राजबल्लभ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 6 फरवरी 2016 का है, जब बिहार के नवादा में राजबल्लभ यादव पर अपने घर पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था।

राजबल्लभ को RJD ने किया था निलंबित

मामले में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, एक महिला ने बर्थडे पार्टी के बहाने नाबालिग को बोलेरो गाड़ी में बिठाकर गिरियक के एक घर में ले जाया था। शिकायत में कहा गया कि नाबालिग लड़की के साथ इसी घर में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप सामने आने के बाद RJD ने राजबल्लभ यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि, राजबल्लभ के परिवार का राजनीतिक सफर जारी रहा।

RJD ने राजबल्लभ के परिवार से बनाई दूरी

साल 2020 में उनकी पत्नी विभा देवी ने RJD के टिकट पर चुनाव जीता। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राजबल्लभ के परिवार से दूरी बना ली। लोकसभा चुनावों में राजबल्लभ के भाई विनोद यादव को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और RJD उम्मीदवार की हार का कारण बने। इसके बाद RJD नेता तेजस्वी यादव ने नवादा के JDU के पूर्व विधायक कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव को पार्टी में शामिल कराया जिससे राजबल्लभ यादव के परिवार और लालू परिवार के बीच दूरी और बढ़ गई।

कानूनी तौर पर राजबल्लभ को मिली बड़ी राहत

पटना हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले ने राजबल्लभ यादव को कानूनी तौर पर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया जिसके बाद इस मामले में अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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