Friday, April 26, 2024
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Chhattisgarh Exit Poll Results Live: छत्तीसगढ़ में किसकी होगी जीत? चुनाव का सटीक एग्जिट पोल कब और कहां देखें

Chhattisgarh Exit Poll Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब बारी एग्जिट पोल की है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा सख्त आदेश के कारण एग्जिट पोल अब तक नहीं दिखाया जा सका। हालांकि कब और कहां आप एग्जिट पोल देख सकते हैंं। इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं।

Avinash Rai Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Updated on: November 30, 2023 13:56 IST
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Image Source : INDIA TV छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल

Chhattisgarh Exit Poll Results Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों में वोटिंग की गई। 7 नवंबर और 17 नवंबर को इस बाबत मतदान किया गया. वहीं 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम साढ़े 6 बजे तक 'एग्जिट पोल' करने, उसके प्रकाशन, प्रचार पर पाबंदी लगा दी थी। चुनाव आयोग ने इस बाबत कहा कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों को उल्लंघन करेगा, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर किसकी जीत होगी या कौन पिछड़ेगा, इसका फैसला जल्द ही 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पूर्व एग्जिट पोल्स को आप कब और कहां देख सकते हैं ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 

कब और कहां देखें एग्जिट पोल

India Tv की ओर से दर्शकों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिट पोल देखने की सुविधा दी जा रही है। 

चुनाव आयोग ने जारी की थी अधिसूचना

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक अधिसूचना जारी कर 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर शाम 6:30 बजे तक ‘एग्जिट पोल’ करने, उसके प्रकाशन और प्रचार पर पाबंदी लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान हुआ। वहीं मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्रमश: 7 नवंबर, 17 नवंबर और 25 नवंबर को लोगों ने वोट डाले। 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की वोटिंग की तारीख तय की गई थी।

https://twitter.com/indiatvnews/status/1729471620862169161

प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा’

चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने जिक्र किया कि ‘कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।’ आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगालैंड में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर, 2023 (गुरुवार) शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित किया था, जिस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल करना, उसका प्रकाशन या प्रचार करना निषिद्ध रहेगा।

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