Saturday, April 27, 2024
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आप नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं लेंगे, जानिए क्या है वजह

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है इसीलिए वे शपथ नहीं ले सकते।

Kajal Kumari Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Updated on: February 05, 2024 13:33 IST
aap leader sanjay singh- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO आप नेता संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। इसकी वजह ये है कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है।सभापति का कहना है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है और इस वजह से उन्हें पद की शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी और कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी। सोमवार को उनहें शपथ लेना था लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

सात दिन की जमानत मांगी थी संजय सिंह ने

बता दें कि गुरुवार एक फरवरी को संजय सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने 7 दिन की अंतरिम बेल देने की मांग की थी, ताकि 5 फरवरी को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर सकें। शपथ ग्रहण के साथ ही, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले  संसद सत्र में भी वे भाग ले सकें। संजय सिंह के वकील ने अदालत में कहा था कि अंतरिम जमानत की याचिका पर जोर नहीं दिया गया है क्योंकि आप नेता को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना था। चूंकि ईडी ने उनकी संशोधित याचिका का विरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने राजनेता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें सोमवार को शपथ लेने की अनुमति दी थी।

शराब घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी

संजय सिंह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अक्टूबर से जेल में हैं। उन्हें 4 जनवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करने और 10 जनवरी को अपना सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मामले में पिछले साल मार्च से जेल में हैं।

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