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दिल्ली BMW एक्सीडेंट केस में बड़ा खुलासा, घायलों को 19 KM दूर क्यों लेकर गई थी गगनप्रीत? सामने आई वजह

 Reported By: Kumar Sonu, Edited By: Mangal Yadav
 Published : Sep 16, 2025 06:14 pm IST,  Updated : Sep 16, 2025 06:29 pm IST

बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गगनदीप कौर मक्कड़ 19 किमी दूर इलाज कराने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि अस्पताल का मालिक आरोपी का रिश्तेदार है।

पुलिस हिरासत में आरोपी महिला- India TV Hindi
पुलिस हिरासत में आरोपी महिला Image Source : ANI

नई दिल्लीः दिल्ली में BMW एक्सीडेंट केस की जांच में सामने आया है कि गगनप्रीत हादसे के बाद नॉर्थ दिल्ली के जिस अस्पताल में नवजोत और उनकी पत्नी को लेकर गई थी वो अस्पताल गगनप्रीत के रिश्तेदार का है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस नॉर्थ दिल्ली के Nulife अस्पताल गई थी। जांच की दस्तावेज खंगाले। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अस्पताल के मालिक से गगनप्रीत का गहरा रिश्ता है। 

आरोपी महिला का रिश्तेदार है अस्पताल मालिक

जानकारी के अनुसार, कल गगनप्रीत ने पूछताछ में बताया था कि वो 19 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर इसलिए गई थी क्योंकि कोरोना के दौरान उसकी बेटी का इलाज अस्पताल में बेहतर तरीके से हुआ था। लेकिन अब जांच में सामने आया कि अस्पताल के मालिक से उसके गहरे ताल्लुकात हैं। 

हादसे के वक्त शराब नहीं पी थी गगनप्रीत

बता दें कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार हादसे में मुख्य आरोपी गगनप्रीत के खून के सैंपल की जांच रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। रविवार की दोपहर हुए इस हादसे में वित्त विभाग में उपसचिव नवजोत सिंह (52) की मौत हो गईं जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हरि नगर निवासी दंपति मध्य दिल्ली स्थित बंगाल साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल को धौला कुआं क्षेत्र के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी थी। 

इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के समय गगनप्रीत कार चला रही थीं जबकि उनके पति, दो बच्चे और एक घरेलू सहायिका भी कार में सवार थे। गुरुग्राम में रहने वाला यह परिवार विनिर्माण व्यवसाय से जुड़ा है और दुर्घटना में परिवार को भी चोट लगने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना), 125बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (साक्ष्यों को मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया। गगनप्रीत को सोमवार दोपहर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।  

महिला ने कोर्ट से मांगी जमानत

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार महिला की जमानत याचिका पर अदालत 17 सितंबर को सुनवाई कर सकती है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से बाइक सवार वरिष्ठ वित्त मंत्रालय के अधिकारी को टक्कर मारने और उनकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार महिला ने दिल्ली की एक अदालत से जमानत मांगी है और कहा है कि यह बिना किसी लापरवाही के एक दुर्घटना थी।

भाषा इनपुट के साथ

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