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दिल्ली कोचिंग हादसे में गिरफ्तार गाड़ी मालिक की बेल खारिज, बेसमेंट के मालिकों को भी राहत नहीं

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Khushbu Rawal
 Published : Jul 31, 2024 05:49 pm IST,  Updated : Jul 31, 2024 05:49 pm IST

दिल्ली पुलिस ने कार ड्राइवर को लेकर अदालत में दलील थी कि वह मस्तीखोर है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कोचिंग सेंटर के बाहर पहले से भरे पानी के बीच से ड्राइवर अपनी गाड़ी को स्पीड से लेकर निकला। इसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ और कोचिंग सेंटर के अंदर घुसने लगा।

coaching center- India TV Hindi
कोचिंग सेंटर Image Source : PTI

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों परविंदर सिंह,सर्वजीत सिंह,हरविंदर सिंह, तेजेंदर सिंह और फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथूरिया की जमानत खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने मनोज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। इस मामले में बेसमेंट के मालिक और गाड़ी का ड्राइवर जेल में बंद हैं।

इसके पहले वहां से चार गाड़ियां गुजरीं

इससे पहले कल गाड़ी के मालिक की तरफ से पेश वकील ने कहा कि MCD ऑफिस में 26 जून को शिकायत की गई थी, जिसमें बेसमेंट में कोचिंग चलाने की बात कही गई थी। छात्रों की जान को खतरा बताया गया था। वकील ने ये भी कहा, 'बारिश के समय इसके पहले वहां से चार गाड़ी गुजरी थीं। मेरे बाद भी दो गाड़ी गुजरी थीं। पुलिस को पता था कि वहां पर हर साल बारिश के बाद पानी जमा होता है। रात को कार लेकर उस इलाके में जाना मुश्किल होता है।'

असली गुनहगार कोचिंग वाले

वकील ने कोर्ट में कहा कि बहुत लोगों को उम्मीद है कि इस केस में असली गुनहगार पकड़े जाएं। सबकी उम्मीद आपसे है। इस हादसे में मासूम लोगों को न पकड़ा जाए। पुलिस इस समय किसी को भी पकड़ रही है। साथ ही कोर्ट में गाड़ी मालिक के वकील ने कहा, 'असली गुनहगार तो कोचिंग वाले हैं। पुलिस क्या कर रही है? मुझको क्यों गिरफ्तार किया? मेरा कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है। कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है।'

पहाड़ों में चलाने के लिए बनाई गई गाड़ी- दिल्ली पुलिस

इस पर दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों की गलती बताने से अपनी गलती नहीं छिप सकती है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि ऑफ रोड गाड़ी थी, जो अक्सर पहाड़ों पर चलाने के बनाई गई है। कई यूट्यूबर भी इसका इस्तेमाल करते हैं।

गाड़ी चालक ने नहीं बरती सावधानी- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि गाड़ी के चालक ने वहां पर गाड़ी चलाते समय कोई सावधानी नहीं बरती क्योंकि उसका सोचना था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसी और का कुछ बिगड़ता है तो बिगड़े। गाड़ी इतनी तेजी से गुजरी, जिसकी वजह से इतनी तेज लहर बनी की बिल्डिंग का गेट भी उखड़ गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि उसको यह पता था कि वहां पर कोचिंग चलती है। अगर वह धीरे गाड़ी चलाता, तो शायद यह घटना नहीं होती।

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