Thursday, May 02, 2024
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दिल्ली में कब-कब बंद रहेगीं शराब की दुकानें? चेक कर लें अप्रैल से जून का 'ड्राई-डे कैलेंडर'

दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के बीच कई तारीखों पर ड्राई-डे घोषित किए हैं। दिल्ली के आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव और धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शुष्क दिवस की अधिसूचना जारी की है।

Swayam Prakash Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: April 07, 2024 21:01 IST
dry day- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली सरकार ने घोषित किए ड्राई-डे

दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के दौरान लोकसभा चुनाव और धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर शुष्क दिवस यानी ड्राई-डे घोषित कर दिए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानें ईद-उल-फितर, राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और ईद-उल-जुला को बंद रहेंगी। आबकारी विभाग का कहना है कि सभी लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर या दुकान पर ड्राई-डे का आदेश दिखाना होगा।

चुनाव के मद्देनजर रहेंगे ड्राई-डे

वहीं एक अन्य अधिसूचना में आबकारी विभाग ने कहा कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में विभिन्न प्रकार की शराब की दुकानें और अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले) बंद रहेंगें। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानें 4 जून (पूरे दिन) को भी बंद रहेंगी। चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी।

दिल्ली का 'ड्राई-डे कैलेंडर'-

  1. 11 अप्रैल 
  2. 17 अप्रैल
  3. 21 अप्रैल
  4. 23 मई 
  5. 24 मई
  6. 25 मई (शाम 6 बजे तक)
  7. 4 जून
  8. 17 जून

यूपी के भी इन इलाकों में ड्राई-डे

हाल ही में जारी एक अधिसूचना में, आबकारी विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में लोकसभा चुनाव के कारण 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले) शुष्क दिवस रहेगा। विभाग ने कहा कि यह उन सभी लाइसेंसधारियों पर लागू होगा जिनकी दुकानें/परिसर उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों की सीमा के 100 मीटर के अंदर स्थित हैं। 

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