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बकरीद पर गाय, ऊंट की कुर्बानी दी तो खैर नहीं! दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी

 Reported By: Shoaib Raza Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : Jun 05, 2025 11:13 pm IST,  Updated : Jun 05, 2025 11:13 pm IST

दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले गैरकानूनी कुर्बानी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, प्रतिबंधित जानवरों की बलि, और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने पर सख्त रोक लगाई गई है।

Bakrid 2025 rules, Delhi animal sacrifice ban- India TV Hindi
बकरीद पर बड़ी संख्या में बकरों की कुर्बानी दी जाती है। Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बकरीद (7 जून 2025) से पहले गैरकानूनी जानवरों की कुर्बानी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य निषिद्ध जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। इसके साथ ही, कुर्बानी केवल निर्धारित जगहों पर ही की जा सकती है। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में क्या है?

दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि:

  1. निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी: कुर्बानी सिर्फ सरकार द्वारा तय की गई जगहों पर हो सकती है। सड़क किनारे, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देना गैरकानूनी होगा।
  2. साफ-सफाई का पूरा ध्यान: कुर्बानी के दौरान सख्ती से साफ-सफाई के नियमों का पालन करना होगा ताकि आसपास का माहौल स्वच्छ रहे।
  3. सोशल मीडिया पर तस्वीरें/वीडियो बैन: कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर शेयर करना पूरी तरह मना है। इसका मकसद ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकना है।
  4. कानूनी कार्रवाई का प्रावधान: नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कपिल मिश्रा ने जारी किया बयान

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, 'दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जानवरों का कल्याण भी शामिल है। बकरीद के दौरान किसी भी तरह की गैरकानूनी कुर्बानी या क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का पालन करना सबके लिए जरूरी है, और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।'

किन कानूनों का दिया गया हवाला?

यह दिशा-निर्देश कई मौजूदा कानूनों पर आधारित हैं, जिनमें शामिल हैं:

  1. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960: जानवरों के साथ क्रूरता को रोकने का कानून।
  2. ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स, 1978: जानवरों के परिवहन के दौरान नियमों का उल्लंघन, जैसे उन्हें कष्ट देना, गैरकानूनी है।
  3. स्लॉटर हाउस रूल्स, 2001: गर्भवती जानवरों, तीन महीने से छोटे बच्चों वाले जानवरों, या बिना वेटरनरी सर्टिफिकेट के जानवरों को काटना मना है। ये काम केवल तय स्लॉटरहाउस में ही हो सकता है।
  4. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006: ऊंट को खाद्य पशु नहीं माना जाता, इसलिए उनकी कुर्बानी गैरकानूनी है।
  5. दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1994: दिल्ली में गायों की कटाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

अधिकारियों को निर्देश, लोगों से अपील

दिल्ली सरकार ने यह दिशा-निर्देश सचिव-सह-कमिश्नर (विकास), डीएम, डीसीपी, एमसीडी कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जानवरों के कल्याण से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और बकरीद को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाएं। साथ ही अगर कोई नियम तोड़ता दिखे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

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