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दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, पुलिस को गिरफ्तार न करने का दिया आदेश, UPSC ने बताया- 'मास्टरमाइंड'

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही पूछा कि साजिश का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता क्यों है?

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Dhyanendra Chauhan Published : Aug 12, 2024 12:09 IST, Updated : Aug 12, 2024 12:55 IST
दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा खेडकर मामले में सुनवाई- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा खेडकर मामले में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूजा पर कथित तौर पर धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर की तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21अगस्त को होगी।

हिरासत की क्यो है जरूरत?

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा आपको उसकी हिरासत की जरूरत क्यों है? अगर इसमें किसी तीसरे व्यक्ति ने उसकी मदद की है तो इसके पीछे की साजिश का पता लगाना होता है लेकिन अगर उसने खुद से यह किया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है?

मास्टरमाइंड है पूजा खेडकर- UPSC

साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि वह सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम के अंदर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इस पर UPSC ने कहा कि वह अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन बिना सिस्टम में हुए भी वह कई तरह से प्रभावित कर सकती है। UPSC ने कहा कि वह मास्टरमाइंड है।

सुनवाई की अगली तारीख तक नहीं किया जा सकता गिरफ्तार

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने UPSC की ओर से पेश हुए वकील नरेश कौशिक से कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे तत्काल हिरासत में लेने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत की राय है कि पूजा खेडकर को सुनवाई की अगली तारीख (21 अगस्त) तक गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

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