Monday, April 29, 2024
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सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी या नहीं? आज हाई कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला

हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और 'आप' नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published on: April 06, 2023 10:05 IST
 सत्येंद्र जैन- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सत्येंद्र जैन

दिल्ली हाई कोर्ट 'आप' के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर आज गुरुवार को अपना फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस वक्त वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। 

मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता- जैन

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा आज उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और 'आप' नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। 

मुझे कैद में रखने की जरूरत नहीं- आप नेता

साथ ही जैन ने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है। 'आप' नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता को पहली नजर में संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया- अदालत 

सत्येंद्र जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह पहली नजर में धनशोधन के मामले में दोषी मालूम होते हैं। हाई कोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया है।

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