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दिल्ली को आज मिलेगा मेयर ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बुलाई गई है एमसीडी की बैठक

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 22, 2023 07:07 am IST,  Updated : Feb 22, 2023 08:59 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

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वीडियो से ली गई तस्वीर Image Source : VIDEO GRAB

नयी दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। हंगामे के कारण अब तक तीन बैठकें रद्ध करनी पड़ी और चुनाव टलता गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मेयर चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आज दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को कैंडिडेट बनाया है वहीं रेखा गुप्ता बीजेपी की प्रत्याशी हैं।

शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य मेयर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते। 

 पिछले साल चार दिसंबर को हुए थे निगम चुनाव

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार, नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। हालांकि, नगर निगम चुनाव हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है। नगर निगम चुनाव पिछले साल चार दिसंबर को हुए थे। नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद छह जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

तीन बैठकों में भी नहीं पाया था मेयर का चुनाव

इसके बाद 24 जनवरी और फिर छह फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी इस कवायद को पूरा करने में विफल रही और दोनों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया। इस संकट ने वार्षिक बजट कार्यवाही को भी प्रभावित किया और वर्ष 2023-24 के लिए करों की अनुसूची 15 फरवरी को एमसीडी के विशेष अधिकारी द्वारा पारित की गई थी। नियमों के अनुसार करों की अनुसूची को 15 फरवरी को या उससे पहले सदन से पारित कराना होता है। हालांकि, शेष बजट 31 मार्च से पहले सदन द्वारा पारित होने की उम्मीद है, जैसा कि आवश्यक होता है। उपराज्यपाल के निर्देश के अनुसार बुधवार को सदन की जो बैठक होगी, वह छह जनवरी को स्थगित की गई सदन की पहली बैठक की कार्यवाही होगी। 

इनपुट-भाषा

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