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नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद दिल्ली मेट्रो ने जारी किया बयान, जानें अब कैसे मिलेगी एंट्री

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 06, 2021 09:57 pm IST,  Updated : Apr 06, 2021 11:34 pm IST

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से 7 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है।

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दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से 7 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। Image Source : PTI FILE

नई दिल्ली: दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से 7 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार के फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो ने भी बयान जारी कर नए नियमों के बारे में यात्रियों को जानकारी दी है। DMRC द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू के फैसले को देखते हुए रात के 10 बजे से 5 बजे सुबह तक सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मेट्रो स्टेशन में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी जो सरकार के आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं की कैटिगरी में आते हैं।

‘रात के 10 बजे से पहले यात्रा पूरी कर लें’

दिल्ली मेट्रो ने अपने बयान में कहा, ‘आज रात से दिल्ली में लगने वाले नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक सिर्फ उन्हीं यात्रियों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी जो सरकार के आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं की कैटिगरी में आते हैं। यात्रियों को DMRC/CSTF कर्मियों द्वारा उनकी वैध आईडी के सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। DMRC आवश्यक सेवाओं की कैटिगरी में न आने वाले अपने उपभोक्ताओं को यह भी सलाह देता है कि वे रात 10 बजे तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाए क्योंकि उन्हें सरकार के आदेशानुसार 30 अप्रैल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रात के 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे के पहले मेट्रो में यात्रा करने की इजाजत नहीं है।’

30 अप्रैल तक दिल्ली में रहेगा नाइट कर्फ्यू
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के रात्रि कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।

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