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दिल्ली शराब घोटाला केस: हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, अब SC जाएंगे सीएम केजरीवाल

दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Kajal Kumari Published : Aug 05, 2024 02:50 pm IST, Updated : Aug 05, 2024 04:00 pm IST
delhi cm arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जानकारी के मुताबिक, CBI द्वारा अरेस्ट और जमानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ⁠सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। ⁠हाई कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है।

राहत के लिए निचली अदालत जाने को कहा

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के किया गया था। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका का भी निस्तारण कर दिया था और उन्हें राहत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी थी।

HC ने 17 जुलाई को आदेश सुरक्षित रखा था

हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश 17 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। आप ने कहा, "केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े ईडी के धनशोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है।"

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