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दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर अब पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सरकार के इस फैसले पर क्या बोले दिल्लीवासी?

पुराने वाहनों के मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर अब 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

Reported By : Ila Kazmi Edited By : Avinash Rai Published : Jul 01, 2025 10:18 am IST, Updated : Jul 01, 2025 11:19 am IST
Old vehicles will no longer get fuel at Delhi petrol pumps what did Delhiites say about this decisio- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ सरकार का एक्शन

राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को आज से ईंधन नहीं दिया जाएगा। दरअसल अब दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर विशेष कैमरा लगाया गया है, साथ ही स्पीकर और नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आज से दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर कुछ लोग नाराज हैं तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है। एक कार चालक ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा, 'मेरी कार 14 साल पुरानी है। उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बड़ी मुश्किल से कार खरीद पाती है, उसके लिए ये फैसला थोड़ी तकलीफ की बात है।'

क्या बोली दिल्ली की जनता

वहीं एक दूसरे शख्स मनीष कुमार ने कहा कि सरकार का यह फैसला एकदम ठीक है। प्रदूषण के हिसाब से ये रूल मौजूद था, लोगों के इसके बारे में बस पता नहीं है। पुरानी गाड़िया ज्यादा प्रदूषण करती हैं। वहीं पेट्रोल पंप के सुपरवाईजर सुंदर पाल ने कहा, 'हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी आएगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी। उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर कैमरा लगा है, स्पीकर लगा है। गाड़ी नंबर के आधार पर घोषणा की जाएगी। पुरानी गाड़ी की जानकारी हमें पुलिस को देनी है।'

दिल्ली में पुराने वाहनों पर और कड़ा प्रतिबंध

वहीं एक बाइक चालक बिलाल ने इसे लेकर कहा, 'दिल्ली सरकार द्वारा यह अच्छा कदम उठाया गया है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी। हर सप्ताह गाड़ियों का नया मॉडल आता है। अगर पुरानी गाड़ियां बंद नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी।' बता दें कि राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को चलाने पर प्रतिबंध हैं। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि इस तरह की पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। 

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