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मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मनीष सिसोदिया जमानत याचिका पर फैसला देने जा रहा है। इससे पहले 6 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Subhash Kumar Published : Aug 08, 2024 21:31 IST, Updated : Aug 09, 2024 0:06 IST
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला।- India TV Hindi
Image Source : PTI मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद हैं। कोर्ट से अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि, सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED की ओर से दर्ज किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच फैसला सुनाएगी।

2023 से हिरासत में हैं सिसोदिया

दिल्ली शराब घोटाला केस में सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 
 

सुरक्षित रखा गया था फैसला

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई व ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं थी। इससे पहले 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि पद का दुरुपयोग किया गया। सिसोदिया बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं।

ईडी और सीबीआई ने जमानत का विरोध किया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं।

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