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Ex अग्निवीरों को BSF, CISF, SSB और RPF की नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान

 Published : Jul 24, 2024 04:36 pm IST,  Updated : Jul 24, 2024 05:17 pm IST

BSF, CISF, SSB और RPF में विभिन्न पदों पर अब निकलने वाली भर्ती में रिटायर अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

BSF, CISF और RPF- India TV Hindi
रिटायर अग्निवीरों को BSF, CISF और RPF की नौकरी में मिलेगा 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन Image Source : FILE PHOTO

बीएसएफ ने रिटायर या कहें पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पूर्व अग्निवीरों को BSF, CISF, SSB और RPF की नौकरी में 10 प्रतिशत की रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।गृह मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

बीएसएफ में रिजर्वेशन

गृह मंत्रालय ने लिखा कि बीएसएफ ने रिटायर या कहें पूर्व अग्निवीरों को 4 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद फोर्स में शामिल करने के लिए अनुकूल माना है। इस कारण महानिदेशक ने कहा कि उन्हें (पूर्व अग्निवीरों) 10% रिजर्वेशन और आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए। गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य बीएसएफ को मजबूत करना है।

CISF के कांस्टेबल पदों पर भर्ती में रिजर्वेशन

गृह मंत्रालय ने एक्स पर एक अन्य ट्वीट में लिखा कि गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के तहत CISF पूर्व-अग्निवीरों को फोर्स में नियुक्त करने के लिए तैयार है। महानिदेशक ने कहा इन्हें (पूर्व अग्निवीरों) कांस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10% रिजर्वेशन और आयु सीमा व शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत दी जाएगी। 

 RPF में भी छूट

वहीं, एक अन्य ट्वीट में गृह मंत्रालय ने बताया कि RPF में भी पूर्व अग्निवीरों रियायत दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने लिखा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट और पीईटी से छूट के साथ बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। महानिदेशक ने कहा कि यह निर्णय सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। 

SSB में भी रिजर्वेशन

SSB ने भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व-अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत देने का निर्णय लिया है। SSB के महानिदेशक ने कहा कि इस निर्णय से लाखों पूर्व-अग्निवीरों को आजीविका और बलों को प्रशिक्षित मैनपावर मिलेगी।

 

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