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कंगना रनौत की सुप्रीम कोर्ट से मांग, 'मेरा पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न हो'

Edited by: India TV Entertainment Desk Published : Dec 02, 2020 02:25 pm IST, Updated : Dec 02, 2020 02:30 pm IST

कंगना के बंगले की तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कंगना ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मांग रख दी है। जानिए पूरा मामला।

kangana ranaut- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/KANGANARANAUT कंगना रनौत

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई स्थित उनके ऑफिस में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (मांग पत्र) दायर किया है। इस केविएट में कंगना रनौत से सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बगैर इस मामले में कोई आदेश जारी ना करे। आपको बता दें कि मुंबई में अवैध निर्माण बताकर बीएमसी द्वारा अभिनेत्री का बंगला तोड़ने का मामला  हाईकोर्ट में जब पहुंचा तो कोर्ट ने बीएमसी को कंगना के ऑफिस पर तोड़फोड़ के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। 

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आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने बीएमसी के अधिकारियों को आदेश दिया है कि मार्च तक कंगना रनौत के ऑफिस में हुए नुकसान पर रिपोर्ट पेश करें ताकि हर्जाने का हिसाब किया जा सके। कंगना ने अपने बंगले को हुए नुकसान के एवज में बीएमसी पर दो करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बीएमसी को कंगना को बिना बताए उनके दफ्तर पर कोई भी कार्रवाई न करने का भी आदेश दिया था। 

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उधर बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दायर की थी। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका मे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी और कंगना को राहत का विरोध किया था। इसी मामले में कंगना ने भी अदालत में  केविएट दायर किया है। कंगना की मांग है कि मामले की सुनवाई हो लेकिन एक्ट्रेस का पक्ष सुने बगैर कोई भी फैसला न सुनाया जाए। 

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