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Video: कंगना रनौत मामले में BMC को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर दी ये प्रतिक्रिया

 Published : Nov 27, 2020 01:54 pm IST,  Updated : Nov 27, 2020 01:54 pm IST

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था...

kangana ranaut reaction after bombay high court verdict- India TV Hindi
जीत के बाद कंगना रनौत ने जाहिर की अपनी खुशी Image Source : INSTAGRAM: @KANGANARANAUT

बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत को बड़ी जीत मिली है। हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया है और एक्ट्रेस को अनुमति दे दी है कि वो अपने दफ्तर का फिर से निर्माण करा सकती हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र एजेंसी कंगना के हुए नुकसान का आंकलन करेगी। कोर्ट ने कहा कि एक राज्य किसी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस जीत के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। 

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रही हैं, "हैलो दोस्तों, मैं अपनी फिल्म थलाइवी की शूटिंग कर रही हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी खबर मिली है कि मेरे बंगले का जो अवैध ध्वस्तीकरण हुआ था, उसका जो फैसला है, वो मेरे पक्ष में आया है। मैं अपनी न्यायपालिका, हाईकोर्ट की धन्यवादी हूं। जब भी कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और उसकी जीत होती है तो ये लोकतंत्र की विजय है।"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले पर की गई बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मैं सभी फैंस को धन्यवाद कहना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे साहस दिया। जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मैं उन विलेन को भी धन्यवाद कहना चाहती हूं क्योंकि उनकी वजह से ही मैं हीरो हूं।"

बता दें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। अदालत ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को ‘बाहुबल’ का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता है। 

कंगना रनौत ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का किया रुख

कंगना रनौत ने बीएमसी से हर्जाने में दो करोड़ रुपये मांगे थे और अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था। मुआवजे के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि अदालत नुकसान का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर रही है जो याचिकाकर्ता और बीएमसी को विध्वंस के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान पर सुनवाई करेगा। 

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