Saturday, April 20, 2024
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कंगना-रंगोली को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने होना है पेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और रंगोली चंदेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया।

India TV Entertainment Desk Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: November 24, 2020 18:51 IST
kangana ranaut- India TV Hindi
Image Source : TWITTER/KANGANATEAM कंगना-रंगोली को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी, लेकिन राजद्रोह के मामले में दोनों से आठ जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और रंगोली चंदेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को भी आदेश दिया है कि वो तब तक रंगोली और कंगना के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। अदालत में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी का बयान रिकॉर्ड करवाया कि एफआईआर से जुड़ी कोई भी टिप्पणी कंगना या रंगोली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी, तब तक कंगना और उनकी बहन को गिरफ्तार नहीं होंगी। 

आपको बता दें, कंगना को इससे पहले 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था मगर वो या उनकी बहन पुलिस के सामने पेश नहीं हुई थीं, उन्होंने अपने वकील से कहलवाया कि वो 15 नवंबर तक अपने भाई की शादी की वजह से हिमाचल प्रदेश में हैं, इसके बाद 23 और 24 नवंबर का नोटिस उन्हें भेजा गया।

पीटीआई के मुताबिक, बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद की शिकायत पर पुलिस को जांच करने के आदेश दिए थे। यह शिकायत कंगना और उनकी बहन के कथित बयानों को लेकर की गई थी। 

इसके बाद बांद्रा पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ भादसं की धारा 153-ए (विभिन्न धर्मों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 295-ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य जानबूझकर करना), 124-ए (राजद्रोह), 34 (साझा इरादे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने अभिनेत्री और उनकी बहन को पुलिस के सामने पेश होने को भी कहा था। 

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