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Explainer: ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त, जानें कैसे होती है CEC की नियुक्ति?

 Written By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Feb 17, 2025 01:16 pm IST,  Updated : Feb 18, 2025 06:52 am IST

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, उनकी जगह ज्ञानेश कुमार लेंगे। उनके नाम पर मुहर लग गई है। क्या आप जानते हैं कैसे होती है सीईसी की नियुक्ति?

ज्ञानेश कुमार होंगे नए सीईसी- India TV Hindi
ज्ञानेश कुमार होंगे नए सीईसी Image Source : FILE PHOTO

देश के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद देश को अब अगला मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। शनिवार को पीएम मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति की दिल्ली में बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लग गई है। तीन सदस्यीय कमेटी में पीएम मोदी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं और इस तीन सदस्यीय कमेटी ने नए सीईसी के नाम पर फैसला लिया और सोमवार की रात कानून मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा की।

जानिए कौन हैं ज्ञानेश कुमार

  • 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं।

     

  • ज्ञानेश कुमार अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे।
     
  • सहकारिता मंत्रालय के सचिव थे और 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए।
     
  •  अनुच्छेद 370 हटाने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं।
     
  • गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी काम किया है।
     
  • ज्ञानेश कुमार का एक लंबा और प्रभावशाली प्रशासनिक करियर रहा है।
     
  • ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। 

कौन तय करता है नाम, कैसे होती है नियुक्ति

बता दें कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम, 2023 को लागू किया है। इस नए अधिनियम के तहत देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पीएम द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री की तीन सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। सिफारिश से पहले, एक सर्च कमिटी पांच नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर चयन समिति इनमें से एक नाम को तय करेगी।

इस नए अधिनियम के तहत तीन सदस्यीय चयन कमेटी के पास अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार या उससे अलग भी किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद चयन कमेटी तय किए गए नाम को राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे और फिर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग में अपने पद की शपथ लेगा और अपने कामकाज को संभालेगा। 

क्या हैं जरूरी शर्तें, कितना मिलता है वेतन

  • कानून के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के सचिव-स्तर का अधिकारी होना चाहिए।
     
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है।
     
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा।
     
  • सीईसी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और चुनाव आयुक्तों की 62 वर्ष होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के पास क्या होते हैं अधिकार

  • सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) होता है और उनके अंडर में चुनाव आयुक्त (EC) होते हैं।
     
  • लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू करने की जिम्मेदारी और फिर पूरे प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है।
     
  • ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक चुनाव आयोग के आदेश पर होती है। 
     
  • राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
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