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एक्साइज इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के केस में 5 साल की जेल, पत्नी को भी सुनाई गई सख्त सजा

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Dec 30, 2025 08:27 am IST, Updated : Dec 30, 2025 08:27 am IST

CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने एक्साइज इंस्पेक्टर कौशिक करेलिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 साल की सख्त कैद और 63 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उनकी पत्नी पूजा करेलिया को भी एक साल की कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया।

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Image Source : PEXELS REPRESENTATIONAL CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में एक एक्साइज इंस्पेक्टर को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।

अहमदाबाद: CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने एक एक्साइज इंस्पेक्टर को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने कौशिक अनवंतराय करेलिया नाम के अधिकारी को 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है और 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि कौशिक पहले कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अप्रेजर और प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद पर थे, और फिलहाल भावनगर में सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं।

एक्साइज इंस्पेक्टर की पत्नी को भी हुई सजा

अदालत ने एक्साइज इंस्पेक्टर की पत्नी पूजा करेलिया को भी अपराध में मदद करने के लिए दोषी पाया गया है। सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने उन्हें एक साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। CBI ने यह मामला 30 सितंबर 2013 को दर्ज किया था। कौशिक ने 1 सितंबर 2008 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि में अपनी ज्ञात आय से 19 लाख 86 हजार 661 रुपये ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की थी, जो उनकी कुल इनकम से 130 प्रतिशत ज्यादा थी। जांच के दौरान, जांच की अवधि को बदलकर 1 अप्रैल 2004 से 20 मार्च 2013 तक कर दिया गया था।

इनकम से 183.57 प्रतिशत ज्यादा थी संपत्ति

जांच पूरी होने के बाद CBI ने 3 सितंबर 2014 को कौशिक और उनकी पत्नी पूजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से 57 लाख 60 हजार 729 रुपये और 15 पैसे ज्यादा संपत्ति बनाई थी, जो उनकी इनकम से 183.57 प्रतिशत ज्यादा थी। ट्रायल के बाद कोर्ट ने दोनों को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इससे पहले, 26 दिसंबर को लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी। ब्रज कुमार पांडे और मनीष कुमार श्रीवास्तव को LIC को धोखा देने के मामले में 5 साल की कैद के साथ-साथ प्रत्येक पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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